उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है..सरकार की आधी अधूरी तैयारियों पर भी कोर्ट ने नाराजगी जताई है.गौरतलब है कि 25 जून की कैबिनेट में राज्य सरकार ने 3 जिलों के लिए सीमित चारधाम यात्रा शुरू करने का ऐलान किया था.लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे और लचर स्वास्थ्य तैयारियों को देखते हुए कोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी.सुनवाई के दौरान एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म द्वारा जो शपथ पत्र दाखिल किया गया है उसमें बहुत कमियां थीं. शपथ पत्र में स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों और चारधाम यात्रा में महिला पुलिस कर्मियों व महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं था. हाईकोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगन्नाथ यात्रा के लिए यह निर्देश दिया है की पूरी उड़ीसा में कर्फ्यू लगेगा और जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी..उसी तरह हाईकोर्ट ने यह कहा चार धाम यात्रा की एसओपी को स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा की तरह चारधाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए और सरकार 7 जुलाई तक दोबारा शपथ पत्र दाखिल करे..
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