कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.आज से राज्य के सभी 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी हुआ है. रात साढ़े दस बजे से सुबह 5 बजे तक राज्यभर में नाइट कर्फ्यू रहेगा.सरकार ने फैसला लिया है कि सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम, ऑटो, रिक्शा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा. उत्तराखंड में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पुल और स्पा को पूरी तरह बंद करने के आदेश सरकार ने दिया है. समस्त धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति सरकार ने दी है. कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. कुछ श्रेणियों में थोड़ी रियायत दी गई है.